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वायरमैन का परमिट प्रदान किये जाने के लिये प्रार्थना

वायरमैन का परमिट किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है:-

1. जिसने गवर्नमेंट पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, मुस्लिम विश्वविद्याल, अलीगढ़ तथा टेक्निकल कालेज, दयालबाग, आगरा से वायरमैन का पाठ्यक्रम (कोर्स) पास किया हो, या

2. जिसने चौबे गुरूनारायण टेक्निकल स्कूल मानिकपुर, जिला-इटावा से इलैक्ट्रिकल वायरमैन का एक वर्ष का पाठ्यक्रम (कोर्स) किया हो, या

3. जिसने विद्युत संस्थान कार्य में 6 महिने का व्यवहारिक, अनुभव प्राप्त करने के बाद प्राविधिक शिक्षा परिषद (Board of Techinical Education) उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित द्विवर्षीय विद्युत सुपरवाइजर परीक्षा पास की हो, या

4. जिसने भारत सरकार के श्रममंत्रालय्र द्वारा जारी किया गया वायरमैन और लाइनमैन का डिप्लोमा प्राप्त किया हो, या

5. जिसने अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अधीन वायरमैन/इलेक्ट्रिशियन का आखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा(All India Trade Test) पूरी की हो तथा उसमें अर्हता प्राप्त की हो ।

6. जो उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा वायरमैन के रूप में कार्य करने के लिये अर्हत (Qualified)समझा जाये ।

-: अनुदेश :-

1- आवेदन पत्र निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पास भेजा जायेगा कि वह उनके पास निर्धारित तिथि से पूर्व पहुंच जाये और उसमें निम्नलिखित संलग्न होने चाहिये:-

  • (क) किसी ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जिसमें प्राविधिक अर्हतायें दी गई हुई हों और जो किसी वृत्तिग्राही (Stipendiary) मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा यथोचित रूप में प्रमाणित हों ।
  • (ख) भुगतान की पुष्टि में ट्रेजरी चालान लेखा शीर्षक- ’’0043-बिजली पर कर और शुल्क, 102-भारतीय विजली नियमों के अन्तर्गत फीस‘‘ के अधीन जमा किया जाना चाहिये ।
  • (ग) फोटोग्राफ के बिना माउन्ट वाली दो प्रतियां (4से0मी0 x 6से0मी0) जो प्रार्थना पत्र के दिनांक से 6 मास से अधिक पहले की न हो तथा जिन पर नाम लिखा हुआ हो और जिनमे से एक सामने की ओर और दूसरी प्रति पृष्ठ भाग पर किसी वृत्तिग्राही (Stipendiary) मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों ।
  • (घ) नमूना हस्ताक्षर की दो प्रतियां जो किसी वृत्तिग्राही मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित यथोचित रूप में प्रमाणित हो।
  • (ड) उस संस्था के मुख्य शैक्षिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र जहां आवेदक ने आखिर में अध्ययन किया हो।
  • (च) सेवायोजक यदि कोई हो, से चरित्र प्रमाण पत्र।
  • (छ) आयु सूचक प्रमाण पत्र।

2. ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा जो किसी प्रकार भी अपूर्ण हो अथवा निर्धारित दिनांक के बाद प्राप्त हुआ हो।

3. चयन का परिणाम आवेदक के उस पते से भेज दिया जायेगा जो उसने अपने आवेदन पत्र में दिया हो इस सम्भावना से बचने के लिये कि चयन का परिणाम यदि गलत जगह पहुंच जाये या उसके पहुंचने में विलम्ब हो जाये यह सलाह दी जाती है कि अपना पता लिखा हुआ तथा टिकट लगा हुआ एक लिफाफा आवेदन पत्र के साथ भेजें और यदि पते में कोई परिवर्तन किया जाये तो उसे अध्यक्ष को अविलम्ब सूचित किया जाये।

4. उसे कदापि 18 वर्ष के कम आयु का नहीं होना चाहिये और यदि उसने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो उसे किसी रजिर्स्टड डाक्टर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा कि वह शारीरिक कार्य करने में समर्थ है।

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अंतिम अद्यतन तिथि : शनिवार, 01, अप्रैल 2025 | 11:30 AM