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विद्युत कर (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी)

  • प्रदेश में विद्युत के उपभोग पर शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) लगाये जाने का प्राविधान उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम-1952 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के भुगतान इत्यादि से सम्बन्धित नियम - उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नियमावली, 1971 में दिये गये हैं।
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अधिनियम, 1952 की धारा-3 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को विभिन्न श्रेणी के उपभोग पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है।
  • इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भुगतान सरकारी कोषागार में निर्धारित समय के अन्दर जमा करने का उत्तरदायित्व यथास्थिति लाइसेंसी, बोर्ड, नामित अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति का है|
  • शासकीय अधिसूचना संख्या - 1845 /चौबीस - पी -3 - 2012 दिनाँक 19 सितम्बर 2012 के माध्यम विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओ पर इलेक्ट्रिसिटी डियूटी की दर निर्धारित की गयी|
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नियमावली, 1971 के नियम-8 में अर्धवार्षिक तथा वार्षिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर निश्चित समय अवधि के अन्दर प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान हैं| यह विवरण लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

विद्युत कर खातों की जाँचः

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) एक्ट, 1952 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन विद्युत के उपभोग पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगायी गयी है। उपरोक्त ड्यूटी एक्ट के अधीन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-14 के अधीन, केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारी जो अपने क्षेत्र में बिजली के सम्भरण एवं वितरण के लिए प्राधिकृत है, को नामित अधिकारी घोषित किया गया है और वे अपने क्षेत्र में सम्भरित की गयी उर्जा पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज करके राज्य सरकार को भुगतान करते हैं। विद्युत निगमों एवं नामित अधिकारियों के यहां अनुरक्षित विद्युत कर खातों की समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्तराल पर जाँच की जाती है। जिससे शासकीय राजस्व में गड़बड़ी की सम्भावना न रहे। उर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या 1845/चैबीस-पी-3-2012 दिनांक 13 सितम्बर, 2012 द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की निम्नलिखित दरे निर्धारित की गई हैः-


क्रमांक उपभोग का विवरण इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की अवधरित दर (रेट चार्ज का मूल्य प्रतिशत में)
1 आवासीय प्रकाश एवं पंखा के लिये रेट चार्ज का 5 प्रतिशत
2 राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त इनर्जी के लिए रेट चार्ज का 5 प्रतिशत
3 मद 1 और 2 में उल्लिखित से भिन्न प्रयोजनों के लिएः-
(क) नियत प्रभार (फिक्सड चार्ज पर बिना मीटर लगे सम्भरण के लिए)
(ख) मीटर लगे सम्भरण के लिए

नियत प्रभार (फिक्सड चार्ज) का 20 प्रतिशत
रेट चार्ज का 7.5 प्रतिशत
4 वन पार्ट टेरिफ की दशा में जहां कि रेट चार्ज उपभोग के यूनिट आधारित हो, के लिए 9 पैसा प्रति यूनिट

स्थाई/अस्थाई चलचित्र गृहों का निरीक्षण एवं परीक्षणः-

उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफी रूल्स, 1951 के अधीन किसी चलचित्र गृह को लाइसेंस दिये जाने से पूर्व उसके विद्युतीय अधिष्ठापन की विद्युतीय सुरक्षा के सम्बन्ध में विद्युत निरीक्षक के अनापत्ति

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अंतिम अद्यतन तिथि : शनिवार, 01, अप्रैल 2025 | 11:30 AM