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जनता के लिये सुझाव

क्या न करें

  • बिजली दिखती नहीं है। टूटे हुए तथा लटकते हुए बिजली के तार को न छुऐं। इसमें बिजली हो सकती है तथा आप दुर्धटना के शिकार हो सकते है।
  • बिजली के पोल या स्टेवायर को न छुयें। इसमें बिजली हो सकती है या अकस्मात बिजली आ सकती है तथा आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते है।
  • बिजली लाईन के पोल के पास अपने पशुओ को न बांधें या इनमें अपने पशुओ को शरीर न रगड़ने दें। इनमें बिजली हो सकती है या अकस्मात बिजली आ सकती है तथा आपके पशु की मृत्यु हो सकती है।
  • बिजली एक आज्ञाकारी दास के साथ निर्दयी स्वामी भी है। अतः कृपया इससे छेड़-छाड़ या खिलवाड़ न करें। ऐसा करना घातक हो सकता है।
  • बिजली लाईन के नीचे या उसके पास ऐसा कोई मकान न बनायें, जिससे लाईन के तारों की दूरी निर्धारित सुरक्षित दूरी से कम हो जाये, क्योंकि इससे कभी भी अप्रिय दुर्घटना हो सकती है।
  • आपदा बता कर नहीं आती। बिजली लाईन के नीचे या उसके पास अपना खलिहान न रखें तथा घर एवं झोपड़ी आदि न बनायें। इससे खलिहान/झोपडी आदि में आग लग सकती है।
  • बिजली के तारों तथा केबल आदि के पास लोहे की अरगनी को न बांधें, इसमें बिजली आ सकती है तथा दुर्घटना हो सकती है।
  • बिजली लाईन के नीचे या पास में हैन्ड पम्प, न लगायें। पाईप आदि लाईन के तार से छू सकता है तथा दुर्घटना हो सकती है।
  • बिजली लाईन के नीचे या पास में बस, ट्रक या ट्राली आदि को खड़ा न करें। उसके ऊपर से सामान आदि न उतारें। लाईल के तार से सम्पर्क, स्पार्किंग, फ्लैश ओवर आदि हो सकता है जिससे भयंकर दुर्घटना हो सकती है।
  • चालू लाईन के नीचे से लम्बी/ऊँची ताजिया, रथ, पाईप या सरिया आदि न निकालें। इससे तार छू सकता है तथा दुर्घटना हो सकती है।
  • लाईन के लटकते हुए तार के नीचे से निकलने का प्रयास न करें। आप तार से छू सकते हैं तथा दुर्घटना हो सकती है।
  • अस्थाई रूप से तार/डोरी खींचकर बिजली का इस्तेमाल न करें। यह असुरक्षित है तथा दुर्घटना हो सकती है।
  • बिजली लाईन के तार टूटने, उसके लटके होने, लड़की के क्रास-आर्न के टूटने तथा पोल के झुकने आदि की सूचना शीघ्र से शीघ्र निकटतम बिजलीघर/सप्लायर को दें।
  • यदि किसी को बिजली पकड़ लें तो उसे सीधे कदापि न छुऐं, इससे आपकी भी दुर्घटना हो सकती है। अतः ऐसे व्यक्ति को सूखी रस्सी, लड़की, डण्डा या कपड़े से ही अलग करें।
  • आग लगे भवन की बिजली तुरन्त बन्द कर दें।
  • बिजली से लगी हुई आग पर पानी कदापि न डालें। ऐसा करना खतरनाक है।
  • बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए सूखे बालू (रेंत) तथा बिजली का फायर इक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करें तथा निकटतम फायर स्टेशन को सूचना दें।
  • जीवन्त अधिष्ठापन पर कार्य न करें। बल्कि अधिष्ठापन की बिजली बन्द करने के बाद कार्य करें।
  • बिजली कार्य इन्सुलेटिंग प्लेटफार्म जैसे रबर की चटाई, सूखी लकड़ी का तख्ता आदि पर खड़े होकर ही करें, इससे आपकी सुरक्षा बनी रहती है।
  • कृपया बिजली की चोरी न करें। यह एक सामाजिक तथा कानूनी अपराध है। आप जैसे सम्मनित नागरिक से ऐसे अशोभनीय कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।
  • विद्युत लाईन या उपकरणों पर कार्य सुरक्षा साधनों जैसे ग्लब्स, रबड़ के जूते, सेफ्टी बेल्ट्स, सीढ़ी, अर्थिंग डिवाईस, लाईन डिवाईस, लाईन टेस्टर, इंसुलेटेड प्लास तथा हैण्ड लाइन्स आदि का प्रयोग करके ही करें, इससे आपकी सुरक्षा बनी रहती है।
  • विद्युत लाइन तथा ट्रान्सफारमी पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अधिकृत व्यक्ति से ही कार्य करवाना चाहिए।
  • घायल करे मतृक न समझें। उसको तुरन्त कृत्रित स्वांस दें एवं उसका प्राथमिक उपचार करें तथा डाक्टर को बुलवायें।
  • अचेत व्यक्ति को कुछ न पिलायें। इससे नुकसान हो सकता है।
  • लकड़ी के पोल क्रास-आर्म की समय-समय पर जांच करवायें। कमजोर तथा सड़े हुए पोल तथा क्रास-आर्म को तुरन्त बदलवा देवें, अन्यथा इससे जान-माल की क्षति हो सकती है।
  • बिजली से सम्बन्धित किसी भी कठनाई के निवारण हेतु बिना किसी संकोच के विद्युत सुरक्षा निदे्यालय से सम्पर्क करें। हम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर एवं वचनबद्ध हैं।

उपभोक्ता के लिए कुछ लाभकारी बात

विद्युत उपभोक्ता द्वारा निम्नलिखित बातों पर भी विशेष रूप स ध्यान आवश्यक है:-

  • विद्युत से सम्बन्धित अधिष्ठान का कार्य राजकीय लाईसेन्स धारी विद्युत ठेकेदार से ही करायें।
  • विद्युत अधिष्ठापन में आई.एस.आई./अनुमोदित सामान/उपकरण का ही इस्तेमाल करे। घटिया सामान तथा उपकरण खतरनाक, अविश्वसनीय एवं खर्चीले होते हैं।
  • विद्युत अधिष्ठापन को उचित प्रकार की सक्षम अर्थिंग तथा उचित कैपेसिटी की फयूजेज द्वारा सुरक्षित रखना न भूलें इसके बिना आपकी भंयकर क्षति हो सकती है।
  • स्विच को फेज के तार में ही लगवायें। न्यूटल के तार में कदापि न लगायें अन्यथा दुर्घटना हो सकती है।
  • बिना लाईसेन्स/परमिट/सर्टिफिकेट प्राप्त किये हुए विद्युतीय अधिष्ठापन का कार्य न करें। ऐस करना कानूनी अपराध है तथा इसके लिए दण्डित किया जा सकता है।
  • जीवन्त अधिष्ठापन पर कार्य न करें, बल्कि अधिष्ठापन की बिजली बन्द करने के बाद ही कार्य करें।
  • कृपया बिजली की चोरी न करें। यह एक सामाजिक तथा कानूनी अपराध है। आप जैसे सम्मानित नागरिक से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है।
  • बल्ब के स्थान पर इलैक्ट्रानिक चोक युक्त ट्यूब लाईट तथा सी.एफ.एल. का प्रयोग करें। इससे रोशनी अधिक प्राप्त होती है तथा बिजली कम खर्च होती है।
  • बिजली कार्य इंसुलंटिंग प्लेटफार्म जैसे रबर की चटाई, सूखी लकड़ी का तख्ता आदि पर खड़े होकर ही करें, इससे आपकी सुरक्षा बनी रहती है।
  • बिजली का आवश्यकतानुसार इस्तेमाल करें। अनावश्यक रूप में इसका अपव्यय न करें। इसमें आप और राष्ट्र दोनों का हित है।
  • 2 पिन प्लग के स्थान पर 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करें तथा तीसरे अर्थ पिन को अनिवार्य रूप से अर्थड करवायें, इससे सुरक्षा होती है।
  • अधिष्ठापन पर उसकी कसौटी से अधिक लोड न डालें, इससे उसकी लाईफ कम होती है तथा बिजली अधिक खर्च होती है।
  • विद्युत लाइन या उपकरणों पर कार्य सुरक्षा युक्ति जैसे ग्लब्स, रबड़ के जूते, सेफ्टी बेल्ट्स, सीढ़ी, अर्थिंग डिवाईस, लाईन टेस्टर, इंसुलेटेट प्लास तथा हैण्ड लाईन्स आदि का प्रयोग करके ही करें, इससे आपकी सुरक्षा बनी रहती है।
  • बिजली के तार/डोरी आदि के पास लोहे की अरगनी को न बांधें, इनमें बिजली आ सकती है तथा दुर्घटना हो सकती है।
  • अस्थाई रूप से तार/डोरी खींचकर बिजली का इस्तेमाल न करें। यह असुरक्षित है तथा दुर्घटना हो सकती है।
  • विद्युत अधिष्ठापन में अर्थलीकेज सर्किट ब्रेकर (ई.एज.सी.बी.) का प्रयोग किया जाना कानूनी तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक तथा लाभकारी है।
  • विद्युत अधिष्ठापन में कट आउट के स्थान पर एम.सी.बी. का उपभोग अधिक सुविधाजनक तथा सुरक्षित है।
  • अपने विद्युत अधिष्ठापन की समय-समय पर जांच अवश्य करवायें, तथा बताई गई कमियों एवं त्रुटियों का शीघ्र से शीघ्र निवारण करवायें क्योंकि यह सुरक्षित एवं लाभकारी है।
  • बिजली से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के निवारण हेतु बिना किसी संकोच के विद्युत सुरक्षा निदे्यालय से सम्पर्क करें। हम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं।
  • कल के उन्नत भविष्य के लिये आज बिजली बचायें।
  • अधिक क्षमता के बल्बों के स्थान पर कम क्षमता के बल्बों का उपयोग करें।
  • कम्पेक्ट फलोरेसेन्ट लैम्प (सी.एफ.एल.) का उपयोग करें।
  • उपकरणों के उपभोग के तुरन्त बाद बन्द कर दें।
  • रेफ्रीजरेटर को 3-4 डिग्री सेलसियस पर उपयोग में लाये।
  • वाशिंग मशीन को फुल लोड पर चलायें।
  • एयर कन्डीशनर का कम से कम (बुद्धिमता से) उपभोग करें। एक एयर कन्डीशनर के उपभोग में 30 बिजली के पंखों के बराबर बिजली का उपयोग होता है।
  • लेम्स तथा लाइट फिक्चर को घूल से मुक्त रखें।
  • बिजली की वायरिंग के लीकेज होने से बिना उपकरणों को उपभोग में लाये ही बिजली की खपत होती है जो क्षति है।
  • बिजली की वायरिंग को लीकेज मुक्त करने के लिये उसकी लाइसेंस प्राप्त बिजली के ठेकेदार से मेगर द्वारा नियमित जांच करायें तथा क्षतिग्रस्त वायरिंग को तुरन्त बदलावें।
  • जीवन्त अधिष्ठापन पर कार्य कदापि न करें, बल्कि अधिष्ठापन की बिजली बन्द करके ही कार्य करें।
  • लाईन लॉसेज कम करके भी ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है।
  • विद्युत उपकरणों की उत्तम क्वालिटी भी ऊर्जा संरक्षण में मद करेगी।
  • रोशनी के लिए कम क्षमता (पावर) के बल्ब या टूयबलाईट के प्रयोग/प्रचल करने से ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है।
  • विद्युत प्रदायकर्ता के खराब ट्राँसफार्मर लाईन एवं अन्य मशीनों को सही समय पर ठीक करके या नये लगाकर भी ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है।
  • विद्युत के सही एवं सुरक्षित प्रयोग के तरीकों को लगातार पब्लिक तक पहुँचा कर भी ऊर्जा संरक्षण करने में मदद मिलेगी।
  • भारतीय विद्युत नियमों का सही प्रयोग/अनुपालन किये जाने से भी ऊजौ का संरक्षण किया जा सकता है।
  • हमारे देश में विद्युत लाइनों, मशीनों एवं ट्राँसफार्मर की अनुरक्षण स्थिति/प्रणाली ठीक नहीं है इसे सुधार के भी ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है।
  • ऊजौ के जनरेशन, ट्रांसफार्मर एवं वितरण के लिए उत्तरदायी तकनीकी स्टाफ द्वारा यदि सही एवं सही समय पर कार्य कर किया जाए तो भी ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है।
  • जनता को बार-बार ऊर्जा के सही एवं सुरक्षित प्रयोग की जानकार मनोरंजक तरीके से दिये जाने पर ऊर्जा के संरक्षण में मदद मिलेगी।
  • विद्युत ऊर्जा की चोरी/लीकेज रोककर भी ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है।
  • I.S.I. प्रमाणित विद्युत मशीनों/तारों एवं उपकरणों का प्रयोग करने से भी ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है।
  • बिजली बचाने के सम्बन्ध में विद्युत सुरक्षा विभाग (निदेशालय)/अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें।
  • एक यूनिट बिजली की बचत, 1.4 यूनिट बिजली का उत्पादन बढ़ाना है।
  • इलैक्ट्रानिक चोक युक्त ट्यूब प्रयोग में लायें बिजली खपत को आधा करें एवं बेहतर रोशनी पायें।
  • बड़े व्यवसायिक औद्योगिक प्रतिष्ठापनों में मेन्स सप्लाई पर सर्वों मोटर चालित स्टेबलाइजर्स लगाकर बिजली बचायें।
  • अपेक्षित क्षमता से अधिक क्षमता का मोटर प्रयोग में न लायें, बिजली बचायें।
  • स्ट्रीट लाइट में टाइम स्विच लगायें तथा बिजली बचायें।
  • आज का युग प्रचार एवं प्रसार का युग है अतः ऐसे में किसी भी बात को या सन्देया को प्रचार एवं प्रसार के प्रभावी माध्यमों का सही प्रयोग करके आसानी से पब्लिक तक पहुँचाया जा सकता है एवं उसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।

अमल मे लायें

  • बिजली एक आज्ञाकारी दास के साथ निर्दयी स्वामी भी है अतः इससे अत्यधिक सावधान रहें एवं सुरक्षा नियमों के अनुसार ही इसे उपयोग करें।
  • बिजली के पोल या स्टेवायर को न छुँए। इसमें बिजली हो सकती है या अचानक बिजली आ सकती है और आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं।
  • बिजली लाइन के नीचे या उसके पास ऐसा कोई मकान न बनायें जिससे मकान से लाइन के तारों के बीच उर्ध्वाधर/क्षैतिज दूरी नियमानुसार निर्धारित सुरक्षित दूरी से कम हो जाये अन्यथा इससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है।
  • बिजली लाइन के नीचे या पास में हैन्ड पम्प, नलकूप आदि न लगायें। निर्माण/मरम्मत के दौरान मेटालिक पाइप लाइन के तार से छू सकता है तथा दुर्घटना हो सकती है।
  • मकान की छत पर लगे बिजली के पोल्स /मेटालिक रॉड से तथा बिजली के तारों के पास कपड़ा सुखाने हेतु अरगनी को मत बाँधे, इसमे बिजली आ सकती है तथा दुर्घटना का कारण बन सकती है।
  • टूटकर जमीन पर पड़े तथा लटकते हुऐ तारों को कदापि न छुएँ। बिजली होने की दशा में आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं।
  • विद्युत अधिष्ठापन को निर्धारित क्षमता के फ्यूजेज़ द्वारा सुरक्षित करना न भूले।
  • बिजली लाइन के नीचे या पास में बस/ट्रक/ट्राली आदि को खड़ा न करें एवं उसके ऊपर से सामान मत उतारें अन्यथा लाइन के तार के स्पर्श से स्पार्किंग, फ्लैश ओवर हो सकता है और भयंकर दुर्घटना हो सकती है।
  • जीवन्त ओवर हेड लाइन के नीचे से ऊँची ताजिया, रथ, पाइप या सरिया आदि न निकालें इससे का सम्पर्क हो सकता है तथा दुर्घटना घटित हो सकती है।

नगण्य मूल्य में अमूल्य विद्युत सुरक्षा

  • आग, बिजली और पानी किसी के भी दोस्त नहीं है अतः बिजली का सुरक्षित प्रयोग करे।
  • बिजली पोल तथा स्टे वायर मे अपने जानवर न बाधें ।
  • बिजली के तार के पास कप़डे सुखाने के लिए लेाहे का तार न बांधे।
  • बिजली लाइन के निचे बस ट्राली खडी करके सामान न उतारे।
  • बिजली लाईन के नीचे या निकट मकान, खलिहान न बनाये तथा पेड़ न उगाये ।
  • कटिया लगाकर बिजली का प्रयोग न करे़। अर्थ तार/अर्थिग से बिजली न जलाये।
  • I.S.I. वायऱिंग मैटेरिएल एवं उपकरणों का प्रयोगकरे।
  • विद्युत दुर्घटना की सुचना विद्युत सुरक्षा विभाग को तुरन्त दें ।
  • अपने विद्युत अधिष्ठानों/विद्युत उपकरणों की नियमानुसार विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा जाँच करवायें।
  • बिजली के तारों से छेड़छाड़ न करें ।
  • आग की स्थिति में बिजली तुरन्त बन्द करें ।
  • बिजली की आग पर पानी कदापि न डालें।
  • बिजली से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मृत न समझें तुरन्त उपचार करें ।
  • विद्युत वायऱिंग/अधिष्ठापन का कार्य राजकीय लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदारों से करायें ।
  • बिजली मिस्त्री विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा देकर वायरमैन परमिट प्राप्त कर सकते हैं।
  • वायरमैन परमिट धारी मिस्त्री से ही बिजली का कार्य करायें।
  • स्विच को फेज के तार में ही लगवायें। न्यूट्रल में कदापि न लगायें।

उपकरणों द्वारा की जाने वाली बिजली की खपत

नीचे दी गयी तालिका यह बताती है कि विभिन्न उपकरणों के प्रयोग द्वारा आप बिजली की कितनी खपत करते हैं। जरूरत न होने पर उपकरणों को बंद कर देश के लिए बिजली बचाइये तथा अपना बिजली का बिल भी कम करिये।

उपकरण तथा क्षमता साइज वाटेज बिजली यूनिट की मासिक खपत यदि आप उपकरणों को चलाएंगे तो बिजली की
एक यूनिट की खपत होगी
एक घंटा प्रतिदिन छः घंटे प्रतिदिन
बल्ब 25 0.75 4.2 40 घंटे
40 1.2 7.2 25 घंटे
60 1.8 10.8 16 घंटे घंटे 40 मिनट
100 3 18 10 घंटे
सी0एफ0एल0 5 वाट 7 0.21 1.26 143 घंटे
9 वाट 11 0.33 1.98 90 घंटे 55 मिनट
11 वाट 13 0.39 2.34 77 घंटे
25 वाट 27 0.81 4.86 37 घंटे
फलोरोसेट ट्यूब कॉपर चोक के साथ 55 1.65 9.9 18 घंटे 11 मिनट
इलेक्ट्रिक चोक के साथ 35 1.05 6.3 28 घंटे 34 मिनट
लैम्प 15 0.45 2.7 66 घंटे 40 मिनट
छत का पंख 36’’/48’’ 50 1.5 9 20 घंटे
56’’ 60 1.8 10.8 16 घंटे 40 घंटे
60’’ 70 2.1 12.6 14 घंटे 17 मिनट
टेबल पंखा 12’’/16’’ 40 1.2 7.2 25 घंटे
इलेक्ट्रिक प्रेस घरेलू 450/700 13.5से 21 81 से 126 2 घंटे 13 मिनट से 1 घंटा 25 मिनट
धोबी 1000 30 180 1 घंटे
ठमल्शन रॉड 1000 30 180 1 घंटे
गीजर क्षमता 15-50 लीटर 2000 60 360 30 मि0
इंस्टैंट 3000 90 540 20 मि0
ए.सी. 1 टन 1400 42 252 43 मि0
1.5 टन 1800 54 324 33 मि0
एयर कूलर 170 5.1 30.6 5 घंटे 53 मि0
रेफ्रीजरेटर छोटा 225 2 यूनिट प्रतिदिन
बड़ा 300 4 यूनिट प्रतिदिन
टोस्टर 800 24 144 1 घंटे 15 मि0
हॉट प्लेट 1000/1500 30 से 45 180 से 270

1 घंटे 40 मि0
इलेक्ट्रिक कैटल 1000/2000 30 से 60 180 से 360 1 घंटे 30 मि0
मिक्सर जूसर बड़ा 450 13.5 81 2 घंटे 13 मि0
वाशिंग मशीन ऑटोमैटिक 325/1000 9.75 से 30 58.5 से 1800 3 घंटे 45 मि0 से 5 घंटे
सेमी0 ऑटोमैटिक 200 6 36 5 घंटे
वैक्यूम क्लीनर 700-750 21 से 22.5 126 से 135 1 घंटे 26 मि0 से 1 घंटे 20 मि0
रेडियों 15 0.45 2.7 66 घंटे 40 मि0 से 5 घंटे
टेप रिकार्डर 15 0.6 3.6 50 घंटे
टी.वी. 60 से 20 1.8 से 3.6 10.8 से 2.16 16 घंटे 40 मिनट से 8 घंटे 20 मिनट
वीडियों 40 1.2 7.2 25 घंटे
मॉसक्यूटो रेपेलेंट 5 0.15 0.9 200 घंटे
वॉटर प्यूरीफायर 25 0.75 4.5 40 घंटे
कम्प्यूटर 100 से 150 3.45 18 से 27 10 घंटे से 6 घंटे 40 मि0

विद्युत दुर्घटना होने पर क्या करें

  • दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी लकड़ी या रबर के डण्डे की सहायता से बिजली से अलग करें।
  • उपलब्ध प्रथम उपचार करें हृदय गति रूकने पर उसे चालू करने हेतु मुंह से मुंह द्वारा या सीने पर मालिश करके कृत्रिम स्वांस तुरन्त दें।
  • डाक्टर को बुलायें।
  • पुलिस को सूचना दें।
  • पुलिस सप्लायर को सूचना दें।
  • विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सम्बन्धित कार्यालय को सूचना दें।
  • यथासम्भव मृतक का पोस्टमार्टम करवायें।

प्रत्येक विद्युत से हुई दुर्घटना की जांच विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है जिससे दुर्घटना की रोकथाम कीजा सके, दोषी को दण्डित किया जा सकें, एवं इस सम्बन्ध में हुई क्षति की पूर्ति की जा सके। अतः इस सम्बन्ध में सावधान एवं सतर्क रहें जिससे आप मिलने वाले सम्बन्धित लाभ से वंचित न हो सकें।

प्रत्येक विद्युतीय दुर्घटना की सूचना विद्युत सुरक्षा निदेशालय को दिया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य एवं आवश्यक है। कृपया इसमें लापरवाही, असावधानी न बरतें अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं तथा दण्डित किये जा सकते हैं।

विद्युत लाईन के पास मकान बनवाने के लिए कुछ आवश्यक हिदायते

विद्युत लाईन के पास में मकान बनवाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक एवं उचित नहीं है। कानूनी रूप से व्यवस्था की गई है। कि भिन्न-भिन्न वोल्टेज की लाईनों के पास में मकानों से चालकों की क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर दूरी निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।

प्रत्येक विद्युत से हुई दुर्घटना की जांच विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है जिससे दुर्घटना की रोकथाम कीजा सके, दोषी को दण्डित किया जा सकें, एवं इस सम्बन्ध में हुई क्षति की पूर्ति की जा सके। अतः इस सम्बन्ध में सावधान एवं सतर्क रहें जिससे आप मिलने वाले सम्बन्धित लाभ से वंचित न हो सकें।

प्रत्येक विद्युतीय दुर्घटना की सूचना विद्युत सुरक्षा निदेशालय को दिया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य एवं आवश्यक है। कृपया इसमें लापरवाही, असावधानी न बरतें अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं तथा दण्डित किये जा सकते हैं।

विद्युत लाईन के तार की जमीन से ऊँचाई

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुई विद्युत लाई के तार की जमीन से कम से कम ऊँचाई लाईन की वोल्टेज, लाईन के ले जाने का स्थान तथा वहां पर के आवागमन के साधन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। जमीन से लाईन के तार की कम से कम ऊँचाई निम्नलखित होनी चाहिए:-


क्र.सं. लाईनो की वोल्टेज लाईन का स्थान लाइन के तार की जमीन से कम से कम ऊँचाई
1 निम्न विभव (250वोल्ट्र्स तक) एव’ मथ्यम विभव (650 वोल्ट्स तक) लाईन सडक का क्रासिंग स्थल 5.8 मीटर
2 उच्च विभव लाईन (33000 वोल्ट्स तक) तदैव 6.1 मीटर
3 निम्न एव’ मथ्यम विभव लाईन तदैव 5.5 मीटर
4 उच्च विभव लाईन सडक के ऊपर एव’ किनारे 5.8 मीटर
5 निम्न, मध्यम तथा उच्च विभव (11000 वोल्टस तक) लाईन (1) यदि तार इन्सुलेटेड न हो तदैव 4.6 मीटर
6 (2) यदि तार इन्सुलेटेड हो तदैव 4.0 मीटर
7 उच्च विभव (11000 वोल्ट्स से अधिक 33000 वोल्ट्स तक) लाईन तदैव 5.2 मीटर

एक्सट्रा हाई वोल्टेज (33000 वोल्ट से अधिक) लाईन के केस में उसके तार की जमीन से ऊँचाई 5.2 मीटर $ 0.3 मीटर प्रत्येक 33000 वोल्ट या उसके भाग के लिए जो लाई वोल्टेज 33000 से अधिक हो, से कम नहीं होनी चाहिए। किन्तु सड़क की क्रासिंग या सड़के के ऊपर यह ऊँचाई 6.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। लाइन के नीचे सड़क बनाते अथवा अन्य कोई निर्माण करते समय ध्यान रखें कि लाइन के तार की जमीन से न्यूनतम ऊंचाई कम न हो जाये।

अतः यदि कहीं पर भी आपकों यह दिखलाई दे कि लाईल के तार की ऊँचाई उक्त निर्धारित ऊँचाई से कम है तो कृपया इसकी सूचना शीघ्र निकटतम बिजलीघर/विद्युत सप्लायर/विद्युत सुरक्षा विभाग को दें ताकि उसको ठीक करवाया जा सके एवं जान माल की होने वाली हानि को बचाया जा सके।

टैन्टेज में रहने वाले व्यक्तियों/कार्मिकों द्वारा विद्युत से सुरक्षा

  • बिना जरूरत के बल्ब/ट्यूब/पंखा प्रयोग में न लाया जाये।
  • टैन्ट से बाहर जाते वक्त सभी स्विच ऑफ कर दिये जाये।
  • वाटर इमरशन राड़, विद्युत हीटर अथवा इलैक्ट्रिक प्रेस बिना अनुमति के प्रयोग में न लायें।
  • यदि कोई उपकरण जैसे वाटर इमरशन राड़/विद्युत हीटर, इलैक्ट्रिक प्रेस प्रयोग में लाना है तो अपने टैन्ट की वायरिंग में साकेट आऊट लैट/प्लग प्वाइन्ट का प्राविधान विद्युत ठेकेदार से कराकर ही प्रयोग करें।
  • विद्युत वायरिंग पर कोई चीज, कपड़ा आदि न टांगी जाये और न ही उसका सहारा लेकर रखी जाये।
  • यदि विद्युत जारों में कोई स्पार्किंग हो अथवा वायरिंग का इन्सुलेशन पिघले तो तुरन्त मेन स्विच ऑफ करके तत्काल इसकी सूचना कन्ट्रोल रूम को दें।
  • विद्युत से आग तथा दुर्घटना से बचने के लिए अपने टैन्ट में विद्युत सुरक्षा विभाग (निदेशालय) द्वारा अनुमोदित सीको मेक अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस सम्बन्धित विद्युत ठेकेदार से लगवायें।
  • आग, बिजली और पानी किसी के भी दोस्त नहीं है अतः बिजली के तारों, बल्ब के होल्डर, ट्यूब फिटिंग तथा प्लग प्वाइंटर से आप स्वयं तथा बच्चे आदि छेड़-छाड़ न हरें।
  • अपने टैन्ट की वायरिंग में मेन स्विच लगावकर उसमें कटआउट तथा उपयुक्त क्षमता का फ्यूज लगवाया जान सम्बन्धित विद्युत ठेकेदार से सुनिश्चित करायें।
  • टिन शेड एवं मेटालिक उपकरणों को विद्युत ठेकेदार द्वारा अर्थिग करायें।
  • विद्युत से आग लगने पर सबसे पहले मेन स्विच ऑफ करें तथा आग को पानी से कभी न बुझायें बल्कि सूखा रेत/बालू से आग बुझायें तथा इसकी सूचना तत्काल कन्ट्रोल रूम को दें।
  • विद्युत शॉक से पीड़ित व्यक्ति को पानी आदि न पिलायें बल्कि निकट के क्षेत्रीय स्वास्थ्य कैम्प में ले जायें।
  • विद्युत शॉक से पीड़िता व्यक्ति को कभी भी हाथ से पकड़कर न छुड़ाये अन्यथा आपको भी विद्युत शॉक लग सकता है। सूखे डण्डे/सूखी लकड़ी से ऐसे व्यक्ति ाक बिजली वायरिंग से हटायें।
  • विद्युत वायरिंग के समीप अंगीटी/चूल्हा/गैस बर्नर न जालायें अन्यथा इसकी गर्मी से वायरिंग शार्ट होकर आग लग सकती है।

विद्युत अधिष्ठापन का कार्य किससे करवायें

विद्युत अधिष्ठापन का कार्य राजकीय लाईसेंस प्राप्त ठेकेदार से ही करवायें। अतः विद्युत अधिष्ठापन का कार्य करवाने के पूर्व आप यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें कि जिस व्यक्ति से आप कार्य करवा रहें हैं उसके पास कार्य करने का मान्य लाईसेंस है अन्यथा कनेक्शन नहीं मिल सकेगा। बिना लाईसेंस प्राप्त किये व्यक्ति का कार्य करना तथा बिना लाईसेंस प्राप्त व्यक्ति से कार्य करवाना कानूनी अपराध है तथा इसके लिए कार्य कराने वाले तथा कार्य करने वाले दण्डित किया जा सकता है।

लाईसेंस "ए" "बी" तथा "सी" श्रेणी के प्रदान किये जाते हैं और लाईसेंस की श्रेणी के अनुसार की कार्य क्षेत्र में भिन्नता होती है।

उदाहरण स्वरूप "ए" श्रेणी का ठेकेदार पूरे प्रदेश में समस्त प्रकार का विद्युत अधिष्ठापन का कार्य कर सकता है।‘‘बी’’ श्रेणी का ठेकेदार निम्न तथा मध्यम विभव अधिष्ठापन का कार्य जिस जिले में दुकान है उसमें तथा उस जिले से जिन जिलों की बाउन्ड्री छूती है उनमें कार्य कर सकता है। "सी" श्रेणी का ठेकेदार जिस जिले में दुकान है उस जिले में 10 किलों वाट तक के निम्न एवं मध्यम विभव अधिष्ठापन का कार्य ही कर सकता है।

विद्युत अघिष्ठापन की नियतकालित जाँच कराना न भूलें

विद्युत अधिष्ठापनों का नियकालिक निरीक्षण करवाने हेतु शासन द्वारा व्यवस्था की गयी है। उदाहरण स्परूप एच.टी. अधिष्ठापन एवं मध्यम विभव।

अघिष्ठापन का तीन वर्ष तथा निम्न विभव अधिष्ठापन का पाँच वर्ष के अन्तराल पर नियतकालिक निरीक्षण विद्युत अधिष्ठापन का निरीक्षण विद्युत सुरक्षा विभाग से करवाया जाना आवश्यक है। अतः कृपया अपने विद्युत अधिष्ठापन का निरीक्षण निर्धारित अन्तराल पर अवश्य करवायें तथा निरीक्षण के दौरान बताई गई कमियों/त्रुटियों का निवारण बिजली के लाईसेंस प्राप्त ठेकेदार द्वारा करवायें। यह सुरक्षा तथा लाभ की दृष्टि से काफी उपयोगी है। अतः इस व्यवस्था का लाभ उठाने से न चूकें।

मेला प्रदर्शिनी एवं जलसों से सम्बन्धित विद्युत अधिष्ठापन

मेला, प्रदर्शिनियों ताथा जलसों आदि जहां पर 250 वाट से अधिक बिजली का इस्तेमाल किया जाना हो तथा एक समय में सौ या सौ से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने की सम्भावना हो, उससे सम्बन्धित अस्थाई विद्युत अधिष्ठापन के सम्बन्ध में निम्न प्राविधानों का पालन करना आवश्यक है:-

(1) अधिष्ठापन को प्रयोग मेंलाने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व विद्युत सुरक्षा विभाग के सम्बन्धित सहायक विद्युत निरीक्षक एवं सम्बन्धित जिलाधिकरी को विवरण सहित नोटिस दें।

(2) बिजली कनेक्शन सप्लायर से प्राप्त करें।

(3) विद्युत अधिष्ठापन का कार्य राजकीय लाईसेंस प्राप्त बिजली ठेकेदार से करवायें।

(4) बी. एण्ड एल. फार्म तथा निरीक्षण शुल्क से सम्बन्धित कोषागार चालान सम्बल्धित सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग को उपलब्ध करवा कर निरीक्षण करवायें। अधिष्ठापन को प्रयोग में लाने हेतु लिखित अनुमति उनसे प्राप्त कर लें।

उल्लेखनीय है कि विद्युत सुरक्षा निदे्यालय से बिना अनुमति प्राप्त किये हुए ऐसे अस्थायी विद्युत अधिष्ठापन को प्रयोग में लाना कानूनी अपराध है, तथा इसके लिये दण्डित किया जा सकता है।

क्या आप जनरेटिंग सेट लगवाना चाहते हैं

यदि हां तो कृपया निम्नलिखित प्राविधानों का अनुपालन करना न भूलें:

(1) अपने जिलाधिकारी से जनरेटर लगाने की सूचना दें।

(2) अपने जनरेटिंग सेट से सम्बन्धित विद्युत अधिष्ठापन का कार्य राजकीय लाईसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से करवायें।

(3) 300 के.वी.ए. क्षमता तक के जनरेटिंग सेट का बी. एण्ड एल. फार्म तथा निरीक्षण शुल्क का कोषागार चालान सम्बन्धित सहायक विद्युत निरीक्षक, एवं 300 के.वी.ए. क्षमता से अधिक जनरेटिंग सेट का बी. एण्ड एल. फार्म तथा निरीक्षण शुल्क का कोषागार चालान विद्युत निरीक्षक को उपलबध करवा कर उनसे परीक्षण करवायें तथा जनरेटर को चलाने की लिखित रूप से उनसे अनुमति प्राप्त कर लें।

क्या आप उच्चविभव सप्लाई लेना चाहते हैं

यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित प्राविधानों का अनुपालन अवश्य करें-

(1) विद्युत अधिष्ठापन से सम्बन्धित ड्राइंग का अनुमोदन विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा, विभाग (निर्देशालय) से करवायें।

(2) अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार विद्युत अधिष्ठापन का कार्य राजकीय लाईसेंस प्राप्त ("ए" श्रेणी) विद्युत ठेकेदार से करवायें।

(3) बी. एण्ड एल. फार्म तथा निरीक्षण शुल्क का कोषागार चालान आदि विद्युत निरीक्षक को उपलब्ध करवा कर के उनसे निरीक्षण करवायें तथा अधिष्ठापन को प्रयोग में लाने हेतु उनसे लिखित रूप में अनुमति प्राप्त कर लेवें।

उल्लेखनीय है कि विद्युत सुरक्षा निर्देशालय से बिना अनुमति प्राप्त किये हुए उच्चविभव अधिष्ठापन को प्रयोग में लाना कानूनी अपराध है तथा इसके लिए दण्डित किया जा सकता है।

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